नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई दिव्यांग क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल से 80 फीसदी से ज्यादा प्रभावित है तो वह मेडिकल पढ़ाई के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएगा. नए नियम के तहत कौन-कौन सी बीमारी शामिल होती है, इसकी पूरी लिस्ट टर्म एंड कंडीशन के साथ जारी की गई है.
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